🔴 हाईकोर्ट ने लगाया 35 लाख जुर्माना
📍ग्वालियर — ग्वालियर स्थित देश की एकमात्र लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन (LNIPE) के पूर्व कुलपति डॉ. दिलीप कुमार दुरेहा को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बड़ा झटका दिया है। उन पर महिला योगा टीचर ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया था, जिस पर अब कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है।
👩🏫 टीचर से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव
वर्ष 2019 में महिला प्रशिक्षक (योगा) ने आरोप लगाया कि तत्कालीन कुलपति डॉ. दुरेहा ने क्लास में जाते समय शारीरिक छेड़छाड़ की और नौकरी का डर दिखाकर जबरन संबंध बनाने का दबाव डाला।
महिला ने यह शिकायत मंत्रालय और संस्थान की महिला उत्पीड़न समिति में भी दर्ज करवाई थी।
⚖️ सुप्रीम कोर्ट के दखल पर दर्ज हुई FIR
शिकायत को पहले पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। अंततः पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके आदेश के बाद डॉ. दिलीप दुरेहा सहित 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई।
🏛️ हाईकोर्ट की LNIPE और शासन पर फटकार
चार साल तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कुलपति को दोषी पाया।
एडवोकेट योगेश चतुर्वेदी ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद संस्थान ने कार्रवाई नहीं की, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
💸 विश्वविद्यालय और शासन पर भी जुर्माना
विश्वविद्यालय पर ₹1 लाख
शासन पर ₹5 लाख का जुर्माना
कारण: महिला की शिकायत पर कोई त्वरित कदम नहीं उठाया गया।
सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही मामला दर्ज हो पाया।
💰 पूर्व कुलपति को देना होगा 35 लाख हर्जाना
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि
“महिला को मानसिक पीड़ा, नौकरी में रुकावट और छवि को नुकसान हुआ है।”
इसलिए डॉ. दिलीप दुरेहा को ₹35 लाख की क्षतिपूर्ति राशि पीड़िता को देनी होगी
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