जिला दण्डाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
ग्वालियर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर ने प्रतिबंधित एल्यूमीनियम फास्फेट के निर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करते हुए इसके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम), तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप संचालक कृषि एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सतत निगरानी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित एल्यूमीनियम फास्फेट का निर्माण, भण्डारण या विक्रय कहीं भी न हो।

अपर जिला दण्डाधिकारी श्री सी. बी. प्रसाद द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी स्थान पर एल्यूमीनियम फास्फेट का निर्माण, भण्डारण, विक्रय या उपयोग पाया जाता है तो तत्काल आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही की गई कार्रवाई की सूचना जिला दण्डाधिकारी कार्यालय को तुरंत उपलब्ध कराई जाए। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे ऐसे किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की जानकारी तत्काल संबंधित प्रशासनिक या कृषि विभाग के अधिकारियों को दें।
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