ग्वालियर। दीपावली के अवसर पर ग्वालियर जिला प्रशासन ने पटाखों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस बार केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे, वह भी रात 8 बजे से 10 बजे तक की निर्धारित समयावधि में। कलेक्टर के आदेश के अनुसार, संवेदनशील इलाकों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कूल, धार्मिक स्थल और हेल्थ केयर सेंटर्स से 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी प्रकार की आतिशबाजी करना सख्त वर्जित होगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण एवं बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल दीपावली मनाएँ और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें।
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